डॉगी ने मेड को काटा, अब निगम देगा दो लाख का जुर्माना, 11 नस्ल के कुत्ते पालने पर प्रतिबंध
डॉग लवर्स को अब कुत्तों को पालने के लिए खास ध्यान रखना होगा वरना आपकी लापरवाही आपको लाखों का नुकसान करवा सकती है। कुत्ते को घर में रखने के साथ ही आपको यह सावधानी बरतनी होगी कि वह किसी को नुकसान न पहुंचाए, नहीं तो आपको लाखों रुपये तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
दरअसल, गुरूग्राम में एक परिवार की नौकरानी को पिटबुल डॉग ने काट लिया था जिसपर फैसला सुनाते हुए उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने नगर निगम पर दो लाख का जुर्माना लगाया है और कुत्ते को पकड़ने का आदेश दिया है। मंगलवार को डिस्ट्रिक्ट कंस्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिटी ने ये आदेश जारी किए हैं।
आयोग ने कहा है कि पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दो लाख रुपये दिए जाएं। आयोग ने कहा है कि नगर निगम चाहे तो मुआवजे की राशि पिटबुल डॉग के मालिकों से वसूल सकता है। बता दें कि गुरुग्राम के सिविल लाइन में 9 सितम्बर को मुन्नी नाम की महिला पर पालतू पिटबुल डॉग ने हमला किया था, इस हमले में महिला को गंभीर चोट आई थी।
11 नस्ल के कुत्तों के पालने पर लगाया गया प्रतिबंध
इन कुत्तों को पालने पर लगा है प्रतिबंध, जिसमें अमेरिकन पिटबुल टेरियर, डोगो अर्जेंटीनो, रॉटविलर, नेपोलियन मास्टिफ, बोईर बोइर, प्रेसा केनारिया, वॉल्फ डॉग, बेनडॉग, अमेरिकन बुलडॉग, फिला ब्रेसेलिरियो और केन कोरसो नस्ल के कुत्ते अब लोग नहीं पाल सकेंगे। कोर्ट ने इन सभी 11 नस्ल के कुत्तों के पालने के लिए जारी लाइसेंस को रद्द करने को कहा है।