ज्ञानवापी केस में कोर्ट का बड़ा फैसला- कमिश्नर को हटाने की मांग को किया खारिज, पूरी मस्जिद का होगा सर्वे, विरोध करने वालों पर होगी कार्रवाई

वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर के साथ दो नए वकील भी जोड़े हैं। अदालत ने साथ ही पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया है।
जिला जज रवि कुमार दिवाकर ने साफ कहा कि पूरी ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और वीडियो ग्राफी कराई जाए। जज ने कहा, ताला तोड़ने पड़े तो तोड़िए, जो बाधा आ रही हो, उसे हटाइये। अब रोज सुबह 8 बजे से सर्वे होगा और 12 बजे तक चलेगा। यह काम रोज किया जाएगा। अब चबुतरे के आगे भी वीडियो कैमरा जा सकेगा।
कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को झटका देते हुए आदेश दिया कि कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को नहीं हटाया जाएगा। यही नहीं, मस्जिद में सर्वे का काम 17 मई से पहले पूरा किया जाएगा। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर की मांग को खारिज करते हुए दो और विशेष कमिश्नर नियुक्त किया है। विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को विशेष कमिश्नर नियुक्त किया गया है।
कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद के चप्पे-चप्पे का सर्वे होगा। जो विरोध करेगा उसपर कार्रवाई करना होगा। 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट में सौंपना होगा। इससे पहले ज्ञानवापी मामले के सर्वे का विरोध करने वाले लोगों पर केस दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने जिला अधिकारी को ऐसे लोगों पर मुकदमा करने का आदेश दिया है।