
संवाददाता विप्लब कुंडू की रिपोर्ट-
कांकेर । मंगलवार को जनपद पंचायत चारामा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी.एस बढ़ई ने व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp group) में अपने व्यक्तिगत मोबाईल नंबर से कोरोना वॉयरस (corona viruses) को लेकर भ्रामक जानकारी भेजी। इस पर सीईओ को कलेक्टर (collector) के.एल. चौहान ने तत्काल प्रभाव से निलंबित (suspend) कर दिया । निलंबन (suspention) अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कांकेर निर्धारित किया गया है, इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

क्या है पूरा मामला
उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर ने 13 मार्च 2020 को जारी अधिसूचना की कंडिका 6 के अनुसार कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन, स्वास्थ्य विभाग के बिना पूर्व अनुमति के कोरोना वॉयरस के बारे में जानकारी प्रेषित करने के लिए किसी भी प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया का उपयोग नहीं करेगा। ऐसी गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर इस अधिसूचना के अंतर्गत उक्त कृत्य दण्डनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। जनपद पंचायत चारामा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी.एस बढ़ई ने इस अधिसूचना के विपरीत सोशल मीडिया के दुरुपयोग एवं सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन करने के कारण कलेक्टर चौहान ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस दौरान उनको जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।