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रायपुर में आज से खुलेंगे स्वीमिंग पूल, लेकिन बच्चों-बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को मनाही

रायपुर। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद का रायपुर जिला प्रशासन ने 11 महीने से बंद शहर के सभी स्वीमिंग पूल को आज से खोलने की अनुमति दे दी है। लेकिन पूल वालों को कड़ी शर्तों का पालन करना होगा। सबसे जरूरी बात ये है कि स्वीमिंग पूल में बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को जाने की मनाही है।

कलेक्टर की तरफ से जारी आदेश में हर स्वीमिंग पूल के लिए 15 तरह की नई शर्तें लगाई गई हैं। इनके मुताबिक लोगों को टॉवेल और साबुन खुद ले जाना होगा। दूसरे का सामान यूज करना मना है। मास्क और सेनिटाइजर की अनिवार्यता जहां भी लागू रहेगी। पूल जाने वाले हर व्यक्ति का नाम-पता और फोन नंबर एक रजिस्टर में रखना होगा, ताकि जरूरत पर संपर्क किया जा सके।

कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि स्वीमिंग पूल वालों को भीतर आने और बाहर जाने का रास्ता अलग-अलग रखना होगा। यह ऐसा होना चाहिए कि भीतर जाने वाले और पूल से बाहर आने वालों का एक-दूसरे से आमना-सामना न हो पाए। वहां भी थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। पूल की क्षमता के अनुसार 50 फीसदी लोग ही वहां एक समय में उपस्थित रह सकेंगे, यानी क्षमता से आधे। किसी भी सूरत में इस सीमा के उल्लंघन की इजाजत नहीं है और इसकी जांच भी होगी। यही सारे नियम वॉटर पार्क में भी लागू होंगे।

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