
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। बुधवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय के बेंच में हुई। जिसमें पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटा दिया गया है। वहीं शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों को छूट मिलेगी। साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा कर रहे जवानों के बच्चों को भी छूट दी जाएगी।
हाईकोर्ट ने सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों की छूट को गलत मानते हुए इसे आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन माना। अब फिजिकल टेस्ट के बाद ही भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
गौरतलब है कि, हाइकोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग-अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी थी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के अलग अलग जिलों में आरक्षकों के अलग-अलग पदों पर भर्तियां होने वाली थीं। यह रोक जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच द्वारा याचिकाकर्ता बेदराम टंडन की याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई गई थी।
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