नगरीय निकाय चुनावों को लेकर व्यय सीमा की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है. ऐसे नगर पालिका निगम, जहां तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या है वहां निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा आठ लाख रुपए निर्धारित किया गया है. जहां तीन लाख से कम जनसंख्या है वहां पांच लाख रुपए निर्धारित किया गया है.
नगर पालिका परिषद के लिए दो लाख रुपए, नगर पंचायत के लिए 75 हजार रुपए अधिकतम खर्च सीमा तय की गई है. राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से व्यय सीमा की अधिसूचना जारी की है.
बजट अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम-1956 की धारा 14-ए की उपधारा (2) एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम-1961 की धारा 32-ए की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य सरकार ने नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए व्यय की सीमा अधिसूचित की।
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