रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी,विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि चेम्बर का प्रतिनिधि मंडल खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत से मिलकर भारत सरकार, उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा खाद्य तेलों एवं खाद्य तिलहनों की उचित कीमत पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 30 जून 2022 तक की अवधि के लिये अधिकतम संधारित किये जाने योग्य स्टॉक लिमिट के निर्धारण के संबंध में ज्ञापन सौंपा।
चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि भारत सरकार ने खाद्य तेल एवं तिलहन स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में खाद्य मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है।
श्री पारवानी ने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की आबादी लगभग 3 करोड़ है। शादी ब्याह के सीजन और बढ़ते हुए व्यापारिक गतिविधियों को देखते हुए खाद्य तेलों एवं खाद्य तिलहन में अलग-अलग तरह की वैराईटी पाई जाती है। खाद्य तेल एवं खाद्य तिलहन अर्थात् सोयाबीन, सोयाबीन तेल, सरसों, सरसों तेल, फल्ली, फल्ली तेल, अलसी, अलसी तेल, एवं अन्य तिलहन और तेल की जीन्स रहती है तथा इन सभी में अलग-अलग ब्रांड आते हैं। चूंकि एक होलसेल दुकानदार द्वारा इन सब चीजों की रेंज मंेटेन करने के लिये स्टाॅक की सीमा ज्यादा होती है।
श्री पारवानी ने खाद्यमंत्री भगत से अनुरोध किया कि थोक विक्रेताओं को खाद्य तेल में 2500 क्विंटल और खुदरा व्यवसायियों को खाद्य तेल में 1000 क्ंिवटल तथा थोक विक्रेताओं को खाद्य तिलहन में 4000 क्विंटल और खुदरा व्यवसायियों को खाद्य तिलहन में 200 क्ंिवटल की स्टाॅक सीमा निर्धारित करने की कृपा करेंगे, जिससे कि राज्य में खाद्य तेलों की सुगमता बरकरार रहेगी तथा मांगो के अनुरूप आपूर्ति करने में सहायता मिलेगी।
खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने ज्ञापन के अवलोकन के पश्चात् सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकारात्मक आश्वासन दिया।प्रतिनिधि मंडल में चेम्बर सलाहकार अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कार्यकारी अध्यक्ष राम मंधान, मंत्री नीलेश मूंधड़ा, दिलीप इसरानी, जवाहर थौरानी, युवा चेम्बर महामंत्री कांति पटेल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।