बिलासपुर। कथित शराब घोटला मामले में हाईकोर्ट ने अनवर ढेबर सहित 4 आरोपियों की जमानत याचिका खानिज कर दी। अनवर अभी अंतरिम जमानत पर हैं। कोर्ट ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों को जमानत देने से मना कर दिया है। जानकारी के अनुसार ढेबर के साथ ही त्रिलोक सिंह ढिल्लन, नितेश पुरोहित और आबकारी विभाग के विशेष सचिव रहे अरुणपति त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दखिल की थी।
बता दें कि इस मामले की जांच केंद्रीय प्रवर्तन निदेशाल (ईडी) कर रही है। शराब के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने अनवर ढेबर की गिरफ्तारी के बाद रिमांड के लिए अपने आवेदन में कई खुलासे किए हैं. ढेबर को शुक्रवार को देर रात राजधानी रायपुर स्थित होटल ग्रैंड इम्पीरिया से गिरफ्तार किया गया. होटल के कमरे में दो डोंगल, दो आईफोन और एक सामान्य फोन बरामद हुआ है. इसके सिम बेनामी हैं.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2020 में ढेबर परिवार के घर और अन्य परिसरों में छापेमारी की थी. इसके बाद ईडी ने भी हाल में शराब कारोबारियों के यहां छापे के क्रम में मेयर एजाज और उनके बड़े भाई अनवर के यहां भी छापा मारा था. ढेबर ने राजीव भवन में प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी दी थी कि उनके घर पर ईडी की टीम नोटिस लेकर आई थी, लेकिन उनके भाई के घर बिना नोटिस के जांच की गई और सारा घर अस्त व्यस्त कर दिया गया. दो दिन पहले ढेबर को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था. वे अपने समर्थकों के साथ गए थे. देर रात तक उनके समर्थक डटे रहे और एजाज के बाहर आने के बाद ही वहां से लौटे. खबर है कि अनवर ढेबर ईडी की नोटिस पर नहीं गए थे. इसके बाद ईडी ने उन्हें शुक्रवार को देर रात हिरासत में लिया है. उनके साथ होटल के जीएम को भी हिरासत में लेने की चर्चा है, लेकिन कोर्ट में पेश नहीं किया गया है.
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