CG CRIME : लाखों रूपए की धोखाधड़ी, भाजपा नेता, 4 शासकीय कर्मचारी समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज
कोरिया। जिले में एक बड़े धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जहां सामुदायिक तालाब निर्माण की राशि 20 लाख रूपए में वित्तीय अनियमितता तथा हितग्राही को प्राप्त राशि की धोखाधड़ी कर हड़पा गया। इस मामले को कलेक्टर ने संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद प्रतिवेदन पुलिस को प्राप्त हुआ, मामले में पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अंचल राजवाड़े, 4 शासकीय कर्मचारी सहित 9 लोगों पर धोखाधड़ी, एस.सी./एस.टी. एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। यह मामला आजाक थाना का है।
ये है मामला
राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत हितग्राही आन्नदी पिता स्व० सोमार साय गोड़ उम्र 80 वर्ष निवासी ग्राम राउतसरई स्कुलपारा थाना सोनहत जिला कोरिया (छ.ग.) के भूमि पर सामुदायिक तालाब निर्माण की राशि में 20 लाख रूपए में वित्तीय अनियमितता तथा हितग्राही को प्राप्त राशि की धोखाधड़ी कर हड़पने के सम्बन्ध में मामला प्रकाश में आया था।
इस बारे में आन्नदी द्वारा कलेक्टर कोरिया को लिखित शिकायत पत्र दिया गया था। आवेदक के लिखित शिकायत पत्र को कलेक्टर कोरिया द्वारा संज्ञान में लेकर तत्काल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया जांच हेतु निर्देशित किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया के निर्देशन पर उक्त शिकायत पत्र की जांच हेतु टीम गठित कर प्रकरण की जांच कराई गई। जांच उपरांत उप संचालक पंचायत जिला कोरिया द्वारा प्रकरण से सम्बंधित जाचं प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन का अवलोकन करने तथा प्रकरण के सम्बन्ध में उप संचालक लोक अभियोजन से विधिक अभिमत प्राप्त करने पश्चात प्रथम दृष्टया विनय त्रिपाठी सहायक संचालक उद्यानिकी कोरिया,अभय गुप्ता सहायक उद्यान विस्तार अधिकारी उद्यानिकी बैकुन्ठपुर कोरिया,मनहरण सिंह तकनीकी सहायक जिला पंचायत कोरिया,सत्यप्रकाश साहू तकनीकी सहायक जिला पंचायत कोरिया, अंचल राजवाडे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा कोरिया, बैककर्मी एक्सिस बैक शातिं राजवाडे निवासी चरचा,संदीप कुमार गुप्ता निवासी फुलपुर थाना चरचा, विशाल कुमार त्रिपाठी निवासी नौगई थाना सोनहत एवं विनायक ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर फर्म एवं उसके संचालक के विरूद्ध अपराध पाए जाने पर थाना अजाक जिला कोरिया में अप०क्रमांक 419, 420, 467, 468, 471, 472, 474, 409, 120 (बी) भा0द0वि० तथा 01/2023 EITT 66 (घ) सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम एवं 3 (2) (5) 3 (2) (5क) एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जांच / विवेचना पश्चात अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।