
रायपुर। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण की जमानत याचिका खारिज हो गई है. आज कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज विक्रम प्रताप चंद्रा ने जमानत याचिका खारिज की है. बता दें कि रायपुर में धर्म संसद का आयोजन हुआ था। जिसमें कालीचरण ने महात्मा गांधी पर आपत्ति जनक टिप्पणी की थी.जिसके बाद से कालीचरण पर कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया था. जिसके बाद से कालीचरण 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं.
इस मामले में आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले को गंभीर प्रवक्ति का मानते हुए जमानत याचिका खारिज की है. कालीचरण की जमानत याचिका सेशन कोर्ट पर लगाई गई थी. अब कालीचरण की जमानत पर अगली सुनवाई हाईकोर्ट पर होगी.
इसके साथ ही महाराष्ट्र पुलिस को प्रोडक्शन वारंट नहीं मिला है. कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट देने से इंकार कर दिया है. ट्रांजिट रिमांड के लिए कल फिर से महाराष्ट्र पुलिस अपील करेगी. महाराष्ट्र पुलिस ने CJM भूपेंद्र वासनीकर की कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट की अर्जी लगाई थी.