नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली सजा के निलंबन की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी पक्षकारों को जिरह के लिए 15 मिनट दिया जाएगा। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने जिरह शुरू किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता का सरनेम खुद मोदी नहीं है। पहले उनका सरनेम मोध था। वहीं जस्टिस गवई ने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए आपको साबित करना होगा कि यह एक्ससेप्शनल केस है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए इसे दिलचस्प बताते हुए कहा कि फैसले में बताया गया है कि एक सांसद को कैसा बर्ताव करना चाहिए। वहीं शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि राहुल गांधी ने पहले भी इस तरह का बयान दिया था। जिसमें राफेल मामले को लेकर उन्होंने कहा था कि चौकीदार चोर है। इसके अलावा महेश जेठमलानी ने कहा कि राहुल कहते हैं कि वह माफी नहीं मांगते। इसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं वह करें।