भड़काऊ बयान के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को बड़ी राहत, कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी की स्वीकार
उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की अंतरिम अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब उमर की अग्रिम जमानत की अर्जी पर 30 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने उमर अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट के जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने उमर की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट में याची अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय की ओर से अग्रिम जमानत से जुड़े जरूरी दस्तावेज पेश किए गए। याची अधिवक्ता ने दलील दी की राजनीतिक कारणों से मुकदमा दर्ज कराया गया है।
भड़काऊ भाषण देने का मामला
दरअसल उमर अंसारी ने मऊ विधानसभा चुनाव के दौरान मंच से भाषण देते हुए प्रशासन को चुनाव बाद ठीक किए जाने की धमकी दी थी। धमकी को लेकर कोतवाली मऊ में मुकदमा दर्ज कराया गया था। फिलहाल इस मामले में उमर अंसारी फरार चल रहे हैं। वहीं इस मामले में उनके बड़े भाई विधायक अब्बास अंसारी को जमानत मिल चुकी है। पहली अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद यह दूसरी अर्जी दाखिल की गई है।