बड़ी खबरः प्रदेश में मिठाई निर्माताओं को अब बताना होगा वैलिडिटी और एक्सपायरी डेट
रायपुर। प्रदेश में मिठाई निर्माताओं को वैलिडिटी और एक्सपायरी डेट बताना होगा। दरअसल लगातार शिकायत मिलने के बाद यह व्यवस्था बनाई गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशन व नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार अब प्रत्येक मिठाई निर्माता, होटल संचालकों को प्रतिष्ठान में निर्माण की गई मिठाईयों की निर्माण तिथि व उपयोग के लिए बेस्ट बिफोर दिनांक, मिठाईयों के बॉक्स ट्रे या कंटेनर पर प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है।
कोण्डागंाव जिला प्रशासन द्वारा जिले के मिठाई निर्माताओं की बैठक लेकर इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है। मिठाईयों की गुणवत्ता को लेकर प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा निगरानी की जा रही है एवं विक्रेता व क्रेता दोनों को इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि गत दिवस मिठाई व्यापारियों को मिठाईयों के सेल्फ लाइफ से संबंधित गाइड लाइन भी जारी किए गए है।
इसके अनुसार कलाकंद, केवल एक दिन उपयोग योग्य, दुध से बनी मिठाईयां जैसे रबड़ी, रसमलाई आदि 2 दिन उपयोग योग्य, लड्डू खोया व बर्फी आदि 4 दिन उपयोग योग्य, ड्राई फुट लड्डू,काजू कतली,घेवर 7 दिन उपयोग योग्य तथा आटा लड्डू,बेसन लड्डू,अंजीर बर्फी आदि लगभग 30 दिन उपयोग हेतु बताया गया है।