रायपुर- भविष्य निधि कार्यालय ने मेसर्स जिला स्वास्थ्य समिति कोरबा के विरूद्ध 1.4 करोड का जुर्माना लगाया है. PF (भविष्य निधि अंशदान) जमा नही करने पर कार्रवाई की गयी है. वही संस्थान को बकाया देय राशि के भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिया गया है.
बता दें कि जिला स्वास्थ्य समिति, कोरबा छत्तीसगढ़ के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 ए के अंतर्गत चूक अवधि के लिए भविष्य निधि कार्यालय ने 10469511/- रुपये का बकाया राशि का जुर्माना लगाया है। उल्लेखनीय है कि संस्थान मेसर्स जिला स्वास्थ्य समिति, कोरबा ने भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत अगस्त 2008 से जनवरी 2016 तक अपने कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान नियमानुसार कार्यालय में जमा नहीं किया था. जिसे संज्ञान में लेते हुए भविष्य निधि कार्यालय ने कार्रवाई करते हुए अधिनियम की धारा 7ए के अंतर्गत, जांच कार्रवाई प्रारंभ की थी..
जिसके बाद 29 नवम्बर को संस्थान के विरुद्ध 10469511/- रुपये की बकाया देय राशि का निर्धारण किया है। संस्थान को निर्धारित देय राशि के भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिया गया है. वही दिये गए समय में भुगतान न करने पर कार्यालय द्वारा भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 (सहपठित पैरा 76) के अंतर्गत वसूली कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं वसूली किये पैसों से संस्थान के 225 अंशधारको को भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत योजनाओं यथा भविष्य निधि, बीमा योजना (ईडीएलआई) तथा पेंशन का नियमानुसार लाभ दिया जायेगा।