Big Breaking : आर्मी एक्ट में हुआ बड़ा बदलाव, अब CDS नियुक्ति में इस स्तर के अधिकारी भी बन सकेंगे CDS
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नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने आर्मी एक्ट में बड़ा बदलाव किया है। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नए बदलाव के मुताबिक अब लेफ्टिनेंट जनरल स्तर का अधिकारी भी चीफ ऑफ डिफेंस (CDS) बन सकेगा। जिनकी उम्र 62 साल से ज्यादा है वो इसके हकदार हो सकते हैं। इसके अलावा रिटायर्ड जनरल रैंक का अधिकारी भी CDS बन सकता है।
सरकार ने तीनों आर्मी यानी थल, वायु और जल सेना के सर्विस रूल में बदलाव किया है। अभी तक सिर्फ जनरल आर्मी चीफ, नेवी चीफ या एयरफोर्स चीफ होते हैं वही CDS बनने के हकदार थे।
Ministry of Defence issues gazette notifications to amend regulations of 3 defence forces related to appointment of Chief of Defence Staff. For appointing CDS the govt may consider officers who are serving as Lt Gen equivalent or General equivalent …(1/2) pic.twitter.com/3leGJB4SD4
— ANI (@ANI) June 7, 2022