अनिल कपूर को मिली बड़ी राहत : आवाज और तस्वीर के इस्तेमाल पर लगाई कोर्ट ने रोक, आदेश पारित

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अपने व्यक्तित्व के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा की गुहार लगाई है। अभिनेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके नाम से इस्तेमाल हो रही चीजों पर एक्टर ने नाराजगी जताई है। उनका मानना है कि इससे उनकी इमेज खराब होती है और पर्सनैलिटी पर असर पड़ता है। अब उन्हें कोर्ट से इस मामले पर राहत मिल गई है।
अनिल कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपने व्यक्तित्व के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा की मांग की है। अनिल की याचिका में कहा गया है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उनके नाम, आवाज और तस्वीरों के साथ उनकी व्यक्तिगत चीजों का गैरकानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे उनकी इमेज पर गलत असर पड़ रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए अनिल ने कोर्ट से समुचित आदेश जारी करने की गुहार लगाई है।
निजी पहचान का अवैध तौर पर सार्वजनिक और व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा
अनिल कपूर की इस अर्जी में विभिन्न सोशल मीडिया सहित अन्य प्लेटफार्म्स जैसे जॉन, डज, पर उनके नाम के इनिशियल AK या पुकार के संक्षिप्त नाम या उनके अभिनीत चरित्रों के नाम लखन, मिस्टर इंडिया, मजनू भाई और झक्कास जैसे शब्दों का गलत इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं उनके नाम, तस्वीर या अन्य निजी पहचान का अवैध तौर पर सार्वजनिक और व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कि बिना उनकी इजाजत या जानकारी के धड़ल्ले से हो रहा है। अनिल ने कोर्ट से मांग की कि इसे रोकने के लिए कानूनी उपाय किया जाए और आदेश जारी कर अदालत एक उदाहरण पेश करे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अनिल कपूर की आवाज, नाम, तस्वीर का उनकी इजाजत के बिना व्यावसायिक मकसद से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अनिल ने अपने पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। अब अगर किसी ने उनकी इजाजत के बगैर उनकी फोटो, आवाज या वीडियो का मिसयूज किया तो उसे कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।