अंबिकापुर भी अनलाॅक, अब सैलून, ठेले और दुकानें खोलने की अनुमति, जानिए क्या छूट मिली
अंबिकापुर। कोरोना संकट के बीच अंबिकापुर जिले को अनलाॅक कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक अब जिले के सभी प्रकार के दुकानें, शॉपिंग मॉल, ठेला-गुमटी, सुपर बाजार, फल, सब्जी, देसी शराब, शो-रूम, सैलून मंगलवार को छोड़कर सभी दिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे। मंगलवार को जिले में टोटल लॉकडाउन रहेगा। यह आदेश 29 मई से लागू होगा।
हालांकि जिले में अब भी कुछ प्रतिबंध जारी रहेंगे। इनमें सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल फिलहाल बंद ही रहेंगे। इसके अलावा शादी समारोह में अब 50 लोग शामिल हो सकेंगे, लेकिन सभी को कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। वहीं अंत्येष्टि, दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में 10 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।
ये छूट रहेगी
सभी प्रकार के स्थायी-अस्थायी दुकान, शॉपिंग मॉल, ठेला-गुमटी, सुपर बाजार, फल, सब्जी, शो-रूम, सैलून सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे।
शादी समारोह में कोरोना टेस्ट कराने की अनिवार्यता के साथ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिली है।
होटल-रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की ही सुविधा होगी। लोग सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक होम डिलीवरी ले सकेंगे।
जिले के सभी सरकारी-निजी कार्यालय 50ः स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे, लेकिन अब आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
पेट्रोल पंप, गैस एजंसियां, मेडिकल दुकानें पहले ही तरह खुलेंगे। गैस एजेंसी से टेलिफोनिक ऑर्डर या ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से सिलेंडर की होम डिलीवरी दी जाएगी।
थोक माल, वेयर हाउस, कार्गो, फल, सब्जी की लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगी।