बिलासपुर। बिल्हा थाना क्षेत्र में पुलिस ने चाइल्ड लाइन और महिला बाल विकास विभाग के साथ मिलकर 16 साल की नाबालिग की शादी रूकवाई। इस दौरान चाइल्ड लाइन और महिला बाल विकास विभाग के साथ मिलकर उसके लड़के वालों से संपर्क कर उन्हें बारात नहीं लाने की चेतावनी दी। साथ ही परिजनों से शपथ पत्र भी लिया।
पुलिस के डायल 112 को रविवार दोपहर सूचना मिली कि बिल्हा क्षेत्र के ग्राम दुर्गडीह में नाबालिग लड़की के परिजन उसकी शादी रचा रहे हैं। खबर मिलते ही पुलिस ने बाल संरक्षण इकाई की टीम को इसकी जानकारी दी। इसके बाद टीम पुलिस के साथ गांव पहुंच गई। यहां पूछताछ करने पर पता चला कि 16 साल की लड़की की शादी कराई जा रही है।
बाल संरक्षण अधिकारी के साथ ही महिला बाल विकास विभाग व केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित संस्था चाइल्ड लाइन की टीम पुलिस लेकर गांव में लड़की के परिजनों को समझाइश देने लगे। लेकिन, उसके परिजन बदनामी और शादी टूटने के बाद दोबारा शादी नहीं होने बहानेबाजी करते रहे और अड़ गए। तब उन्हें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। इसके साथ ही लड़की के ग्राम मोहभट्ठा स्थित ससुरालवालों को भी बारात नहीं लाने की चेतावनी दी गई।
टीम ने परिजनों को बताया कि कानूनी रूप से नाबालिग लड़की की शादी करना और उसमें शामिल होना भी अपराध है। बाल विवाह में जो भी व्यक्ति सहयोग करता है उसे एक लाख तक का जुर्माना और 2 साल तक सजा का प्रावधान है। इस दौरान टीम ने परिजन को लड़की की आयु 18 वर्ष होने पर ही शादी करने के संबंध में शपथ-पत्र लिया।