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निलंबित आईएएस जनक प्रसाद पाठक की अग्रिम जमानत मंजूर…जानिए क्या है मामला

बिलासपुर। निलंबित आईएएस अधिकारी और जांजगीर के पूर्व कलेक्टर जनक पाठक की अग्रिम जमानत शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। कोर्ट ने देर से एफआईआर दर्ज होने पर इसका लाभ दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि मामले की कहानी भी विश्वसनीय नहीं लग रही है। पूर्व कलेक्टर जनक पाठक दुष्कर्म के मामले में आरोपी हैं।
पूर्व कलेक्टर जनक पाठक ने अधिवक्ता शशांक ठाकुर, आशुतोष पांडेय व हिमांशु सिन्हा के माध्यम से हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जनक पाठक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया। कोर्ट ने कहा कि पूरी एफआईआर पढ़ने से स्पष्ट होता है कि केस देर से दर्ज किया गया। ये मामले को कमजोर करता है। कहानी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।