छत्तीसगढ़
हिन्दू मैरिज एक्ट का उल्लंघन करने वाले एडिशनल कमिश्नर सिद्धार्थ मीणा सस्पेंड

रायपुर। केंद्रीय वित्त विभाग ने एडिशनल इनकम टैक्स कमिश्नर सिद्धार्थ भीम सिंह मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हिन्दू मैरिज एक्ट का उल्लंघन किए जाने पर मीणा पर कार्रवाई की गई है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में द्विविवाह (bigamy), नैतिक अधमता (moral turpitude), आईपीसी की धारा 494 (पति-पत्नी के जीवित रहते विवाह करना) और हिन्दू मैरिज एक्ट के सेक्शन 15 के उल्लंघन पर करने पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। सेंट्रल सिविल सर्विसेस के रुल 10 के तहत प्राप्त अधिकारों के तहत राष्ट्रपति ने तत्काल प्रभाव से सिद्धार्थ भीम सिंह मीणा को निलंबित किया है।