
महासमुंद। जिले में कोविड-19 केस में बढोत्तरी को देखते हुए कलेक्टर ने 8 बिन्दुओं पर आदेश जारी किया है. जिसमें रैली , सामाजिक , सांस्कृतिक, धार्मिक एवं खेल कूद आदि से वृहत आयोजनों व जनसमुदाय के एक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
माॅल , होलसेल दुकाने , जिम , सिनेमाघर, होटल , रेस्टोरेंट, स्वीमिंग पूल ,आडिटोरियम ,मैरिज हाल एवं अन्य आयोजन स्थलो पर आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होगे।
इसके साथ ही रेलवे स्टेशन, दूसरे राज्य से आने वालो का रैंडम जांच, समस्त विभागो मे अनावश्यक बैठक पर प्रतिबंध, दुकान संचालको द्वारा मास्क का उपयोग आदि शामिल है.
देखिये आदेश-