सरगुजा। जिला शिक्षा अधिकारी ने कक्षा 9वीं के छात्रा को परीक्षा के दौरान रेप करने की धमकी देने वाले शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले में शिकायत मिलने पर जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है।
जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुहे को कुछ दिन पूर्व शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लखनपुर द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें एक शिक्षक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। जिसकी जांच के बाद आज उस शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। आदेश जारी करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि प्राचार्य, पूर्व शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लखनपुर द्वारा एक आवेदन जिला शिक्षा कार्यालय में दिया गया था जिसकी विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच कराई गई जांच में शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) विज्ञान राजकुमार सिंह के द्वारा संस्था के कक्षा 9वीं के छात्रा को परीक्षा के दौरान रेप करने की धमकी दिया जाना प्रमाणित पाया गया।
जाँच अधिकारी द्वारा जांच में यह भी पाया गया कि शिक्षक राजकुमार सिंह के द्वारा कई अन्य छात्राओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया है एवं गन्दी फोटो दिखाया गया है। पीड़ित छात्राओं के लिखित बयान एवं जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार राजकुमार सिंह, सहा शि विज्ञान (एल०बी०) का उक्त कृत्य छग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उपनियत-3 तथा उपनियम-22 (3) से सर्वथा विपरीत होने के कारण इन्हें छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अम्बिकापुर नियत किया जाता है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।