
धमतरी| स्कूल में नशे की हालत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पर धुत सहायक शिक्षक को जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया है. आपको बता दें, धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक के अमलीभांटा में पदस्थ शिक्षक के नशे में धुत पाए जाने की शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। READ ALSO: संजय लीला भंसाली को बदलना पड़ सकता है गंगूबाई काठियावाड़ी का TITLE, गंगूबाई के दत्तक पुत्र ने लगाया आरोप…
जारी आदेश में बताया कि, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मगरलोड के प्रस्ताव के आधार पर राकेश कुमार साहू सहायक शिक्षक (एल.वी) शासकीय प्राथमिक शाला अमलीभांठा को 22 फरवरी को विद्यालय में नशे की हालत में पाया गया। READ ALSO: राजधानी: यूजर चार्ज के विरोध में भाजपा का विरोध प्रदर्शन शुरू, संपत्ति कर हाफ और यूजर चार्ज को समाप्त करने की कर रहे मांग…
पूर्व में भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कुरूद के द्वारा आदेश के तहत राकेश कुमार साहू को अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था। साहू द्वारा मंदिरापान करने एवं कर्तव्य पर अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक /धमतरी 12 जुलाई 2019 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था। संबंधित के द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए तथा भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं करने का शपथपत्र प्रस्तुत करने उपरांत गुणदोषों का परीक्षण पश्चात शास्ति के रूप में आगामी 1 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकते हुए निलंबन से बहाल किया गया था। राकेश कुमार साहू द्वारा अपनी गलती को बारम्बार दोहराते हुए उच्चाधिकारियों के आदेशों, निर्देशों की अवहेलना कर छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के कंडिका (iiiiii) एवं नियम 23 (ख) का उल्लंघन किया गया है।
उक्त कृत्यों के लिये राकेश कुमार साहू सहायक शिक्षक (एल.बी) शासकीय प्राथमिक शाला अमलीभांठा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर प्रकरण में विभागीय जॉच संस्थित किया जाता है। निलबंन अवधि में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी तथा इनका निलंबन मुख्यालय शासकीय बा. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगरलोड नियत किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।