छत्तीसगढ़

ऑपरेशन के बाद गई महिला की आंखों की रोशनी, उपभोक्ता फोरम ने डॉक्टर पर 8 लाख छतिपूर्ति और 2 लाख का लगाया जुर्माना

जगदलपुर। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद महिला की आंखों की रोशनी जाने के मामले में महिला का इलाज करने वाली डॉक्टर पर उपभोक्ता फोरम ने 8 लाख रुपए की छतिपूर्ति और 2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। जिसमें से 1 लाख रुपए की राशि जिला उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करवाई जाएगी।

मामला साल 2017 का है, जगदलपुर के अनुपमा चौक में रहने वाली रजनी जैन को बाईं आंख की जांच करवाने MPM अस्पताल पहुंची थी। यहां जांच के बाद मोतियाबिंद की शिकायत मिली। जिसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन करवाने को कहा। ऑपरेशन के बाद जब आंखों की पट्टी खुली तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आंखों की रोशनी चली गई थी। जिसके बाद महिला ने इसके बारे में डॉक्टर को बताया। फिर डॉक्टर ने एक दवा दी और उसे आंखों में डालने को कहा। लेकिन, फिर भी महिला को आराम नहीं मिला।

जिसके बाद परिजन महिला को विशाखापट्टनम लेकर गए। जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन के वक्त लापरवाही हुई थी। जिससे आंखों की रोशनी चली गई है। इसके बाद महिला ने डॉक्टर सरिता थॉमस के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत की। जिसके बाद दोनों पक्षों की बातें सुनकर आयोग ने महिला की शिकायत सही मानी और फैसला सुनाया।

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