नई दिल्ली : दिल्ली की शराब नीति घोटाले में ED ने आम आदमी पार्टी के सासंद Sanjay singh को गिरफ्तार कर लिया है। दिनभर आवास पर छापेमारी के बाद ईडी ने शाम करीब 5 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह से पहले दिल्ली सरकार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल के दाएं हाथ मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किय जा चुका है। सिसोदिया फरवरी के अंत से ही जेल में बंद हैं।
आम आदमी पार्टी और इसके पदाधिकारियों को भी क्यों नहीं बनाया आरोपी
शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने कई अहम सवाल पूछे। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या अदालतें कैबिनेट मीटिंग का हिस्सा रहे नोट्स का परीक्षण कर सकती हैं और क्या इन्हें संसीदय कार्यवाही की तरह छूट प्राप्त है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का पक्ष रख रहे अडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू से यह भी पूछा कि यदि आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले से फायदा पहुंचाया गया है तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया?
बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंच ने कहा, ‘मिस्टर राजू हम चाहते हैं कि आप बताएं, और इस कोर्ट के फैसले भी हैं, किस हद तक कैबिनेट नोट को कोर्ट में ट्रायल का हिस्सा बनाया जा सकता है। मेरा मानना है कि संविधान पीठ के कुछ फैसले हैं जो हमें कैबिनेट नोट्स की जांच करने से रोकते हैं। मुझे नहीं पता कि यह दिल्ली पर भी लागू है या नहीं, क्योंकि यह केंद्र शासित क्षेत्र है। हालांकि, उन्होंने इसे नहीं उठाया है।’ जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने यह भी कहा कि चूंकि आम आदमी पार्टी कथित मनी लॉन्ड्रिंग की लाभार्थी है, क्यों राजनीतिक दल और इसके पदाधिकारियों को केस में आरोपी नहीं बनाया गया है?
कोर्ट ने कहा, ‘कहा जा रहा है कि एक राजनीतिक दल इसका लाभार्थी था, लेकिन एक भी आरोपी या पक्षकार नहीं बनाया गया है।’ सिसोदिया की याचिका पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। शराब घोटाले में लगे आरोपों की वजह से पिछले कई महीनों से जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाई कोर्ट के उस आदेश को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज किया है और दोनों ही मामलों में उन्हें निचली अदालतों से निराशा हाथ लगी है।
सिसोदिया की ओर से क्या दलीलें
मनीष सिसोदिया की ओर से सर्वोच्च अदालत में दलीलें पेश करते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया जमानत मिलने की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। उनके भागने का कोई जोखिम नहीं है और ना ही वह किसी गवाह को धमकाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि एक्साइज पॉलिसी किसी एक मंत्री के फैसले का नतीजा नहीं था बल्कि संस्थागत निर्णय था।
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