OTT प्लेटफॉर्म के लिए नए एंटी टोबैको रूल्स जारी, फॉलो न किया तो होगी कार्रवाई
नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी है। अधिसूचना में ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट में तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेशों को दिखाना अनिवार्य किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर ऑनलाइन कंटेंट प्रकाशक नए नियमों का पालन करने में विफल रहता है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सख्त कार्रवाई करेंगे।
नए नियम के अनुसार, तम्बाकू उत्पादों या उनके उपयोग को दिखाने वाले ऑनलाइन कंटेंट का प्रकाशक कार्यक्रम की शुरुआत और बीच में कम से कम तीस सेकंड का स्पॉट तम्बाकू विरोधी स्वास्थ्य जागरूकता के लिए रखेगा। ओटीटी प्लेटफार्मों को तम्बाकू उत्पादों के प्रदर्शन या कार्यक्रम में उनके उपयोग की अवधि के दौरान स्क्रीन के नीचे एक प्रमुख स्थिर संदेश के रूप में तम्बाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी भी प्रदर्शित करनी होगी।