नई दिल्ली। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं। उनका इस मामले में व्यवहार भी सही नहीं रहा है। वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इनके पास 18 विभाग रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसलिए उनको अभी जमानत नहीं दी जा सकती है।
मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी क्योंकि निचली विशेष अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था, जिसके बाद कोर्ट ने 11 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।