नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया कोटे में मेडिकल कॉलेजों में 1456 सीटें खाली रहने पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आप छात्रों के भविष्य से नहीं खेल सकते हैं। आप सीट खाली नहीं छोड़ सकते है। आपको मॉप उप राउंड कराना चाहिए।
दरअसल याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1456 सीट अभी खाली हैं। इस पर जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने कहा कि मेडिकल काउंसिल और केंद्र छात्रों के लिए काउंसलिंग का मॉप अप राउंड नहीं कराकर छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें देश में डॉक्टरों और सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स की जरूरत है। अगर छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो हम आदेश पारित करेंगे और उन्हें मुआवजा भी देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने आज ही हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे में ये बताने को कहा है कि सीटें क्यों खाली थीं और वे क्यों नहीं भरी गई। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में गुरुवार को फिर सुनवाई करने वाला है।